पुस्तकालय

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सी आई आई एल पुस्तकालय की स्थापना 1970 में की गई थी और इसे 2007 में सूचना विज्ञान केंद्र (सी आई एल एस ) के रूप में विकसित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भाषा विज्ञान और भारतीय भाषाओं पर राष्ट्रीय सूचना केंद्र के रूप में कार्य करना है। यह मेटाडेटा स्तर पर पूरी तरह से डिजिटल रहने वाला देश में दूसरा पुस्तकालय है। यहां एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को अपने कार्यस्थल पर सूचना के इलेक्ट्रॉनिक, संग्रहित भंडार के लिए सुसंगत साधन प्राप्त करने की अनुमति देती है।

डिजिटल पुस्तकालय

अगस्त 2003 में सीआईआईएल पुस्तकालय और उसके सात क्षेत्रीय भाषा केंद्रों (आरएलसी) के पुस्तकालयों के स्वचालन का काम एक संगत अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के साथ शुरू किया गया वह है वीटीएलएस सॉफ्टवेयर वर्जीनिया, यूएसए। वीटीएलएस सॉफ़्टवेयर की मुख्य विशेषता यह है कि यह सभी भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है। सी आई आई एल और आर एल सी पुस्तकालयों के संसाधन को साझा करने के लिए एक नेटवर्क बनाया गया है।

पुस्तकालय के नियम

(ये संशोधित नियम 1 जुलाई 2007 से लागू हो गए हैं)

1) सामान्य:

  1. पुस्तकालय सुबह 9.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक सभी कार्य दिवसों पर खुला रहेगा।

  2. पुस्तकालय में प्रवेश करने वाला प्रत्येक उपयोगकर्ता प्रवेश द्वार पर रखे गए रजिस्टर में अपना नाम अंकित करेगा और काउंटर पर अपने सभी निजी सामान जैसे छाता, बैग, वैनिटी केस आदि छोड़ जाएगा। उसे एक टोकन दिया जाएगा, जिसे पुस्तकालय छोड़ने के समय व्यक्तिगत सामान एकत्र करते समय समर्पित करना पड़ेगा।

  3. धूम्रपान और जोर से बातचीत या ऐसा कोई कार्य जिससे अन्य पाठकों को परेशान होने की संभावना है, पुस्तकालय में कड़ाई से निषिद्ध किया जाता है।

  4. उपयोगकर्ता को पुस्ताकालयाध्क्ष से 'नो ड्यू सर्टिफिकेट' पत्र मिलना चाहिए। परियोजनाओं में काम करने वाले रिसर्च स्कॉलर के मामले में, उपयोगकर्ता को 'नो ड्यू सर्टिफिकेट' जारी करते समय अवधान राशि की वापसी के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

  5. पुस्तकों को उधार लेने और उनकी वापसी का कार्य संचलन डेस्क पर किया जाना चाहिए। उपयोगकर्ताओं को स्वयं अलमारियों पर पुस्तकों को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए।

  6. उपयोगकर्ता को पुस्तकालय से संबंधित किसी भी पुस्तक, आवधिक या अन्य सामग्रियों पर कुछ भी लिखना या बनाना या उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसी किसी भी क्षति के मामले में, उपयोगकर्ताओं को लागत की प्रतिपूर्ति करनी होगी। क्षति के लिए उपयुक्त जुर्माना लगेगा जिसकी सीमा पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाएगी।

  7. प्रत्येक उधारकर्ता को पुस्तकालय में अपने नाम पर जारी सभी पुस्तकों को वापस करना चाहिए, खासकर तब जब भंडार सत्यापन के उद्देश्य से पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा उन्हें बुलाया जाता है। पुस्तकालयाध्यक्ष को नियत तारीख से पहले किसी भी पुस्तक के लिए मांग करने का अधिकार सुरक्षित है।

  8. निदेशक भारतीय भाषा संस्थान परिस्थितियों की मांग के अनुसार उन्हें माफ करने, संशोधित करने या किसी भी नियम को जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

2) उपयोगकर्ताओं की श्रेणी::

1. उपयोगकर्ताओं की निम्नलिखित श्रेणियां पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए पात्र हैं: -

  1. संस्थान और क्षेत्रीय भाषा केंद्र के कर्मचारियों तथा संकाय-सदस्य।

  2. दक्षिणी क्षेत्रीय भाषा केंद्र के शिक्षक-प्रशिक्षु जिनका नाम किसी विशेष वर्ष के दौरान रोल पर दिखाई देता है।

  3. संस्थान से सहयोग करने वाले, इससे संबद्ध और इसमें काम करने वाले विद्वान।

  4. निदेशक,भारतीय भाषा संस्थान द्वारा विशेष अनुमति प्राप्त मानद सदस्य (उधार की सुविधा के साथ या इसके बिना) के किसी अन्य व्यक्ति को विशेष रूप से अनुमति दी जाती है।

  5. निदेशक या किसी उप निदेशक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को पुस्तकालय में पुस्तकों का अध्ययन करने की अनुमति दी जा सकती है।

  6. संस्थान की परियोजना में निर्दिष्ट अवधि में लगे सभी सभी परियोजना कर्मचारी।

  7. संस्थान के सेवानिवृत्त शैक्षणिक कर्मचारी।

  8. बाहरी संकाय, अनुसंधानरत विद्वान और संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि के छात्र।

  9. संस्थान द्वारा संचालित किसी भी कार्यशाला या अल्पावधि पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षु और प्रतिभागी।

2. पहचान पत्र और आगंतुक कार्ड

  1. संस्थान के कर्मचारियों स्वतः ही पुस्तकालय के सदस्य बन जाते हैं। अन्य सभी श्रेणी के सदस्यों को हर साल अप्रैल के महीने में अपने पुस्तकालय पहचान पत्र को नवीनीकृत करना होगा।

  2. पहचान पत्र गैर-हस्तांतरणीय हैं और पुस्तकालय या सुरक्षा कर्मियों द्वारा मांगे जाने पर उनको दिखाने की आवश्यकता होती है।

  3. जब सदस्य कोई पुस्तक उधार लेता है तो पहचान पत्र साथ में होना चाहिए।

  4. पहचान पत्र और आगंतुक कार्ड आमतौर पर वैधता अवधि तक मान्य रहेंगे। जब सदस्य अपना अध्ययन या कार्य पूरा कर लेता है और संस्थान छोड़ देता है तो कार्ड लौटा दिया जाना चाहिए।

  5. पहचान पत्र या आगंतुक कार्ड के खो जाने की स्थिति में, इसके प्रतिस्थापन के लिए रु.100 / - का शुल्क लिया जाएगा।

3. निम्नलिखित तालिका पुस्तकालय में उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए नियमों के बारे में एक नज़र देती है।

  1. उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए नियम

    # संरक्षक का प्रकार पुस्तकों की सीमा देय तिथि शुल्क/जमा जुर्माना
    1 ए एस -शैक्षणिक कर्मचारी 20 एक महीना शून्य
    2 यूजीसी-यूजीसी फेलो 12 एक महीना शून्य
    3 एस आर एस -यू जी सी सीनियर रिसर्च स्कॉलर 12 एक महीना / फ़ेलोशिप अवधि शून्य
    4 जे आर एस -यू जी सी जूनियर रिसर्च स्कॉलर 6 एक महीना / फ़ेलोशिप अवधि शून्य
    5 पीएस-प्रोजेक्ट स्टाफ 4 एक महीना रु.500.00 जमा शून्य
    6 आर एस -रिटायर्ड स्टाफ 2 एक महीना रु.1000.00जमा सिर्फ दो पुस्तकों के लिए शून्य
    7 ए एम-प्रशासनिक स्टाफ 6 एक महीना शून्य
    8 टी टी-टीचर ट्रेनी 2 पंद्रह दिन शून्य
    9 डबल्यू एस-कार्यशाला 50-100 कार्यशाला अवधि शून्य
  2. बाहरी संकाय के लिए नियम

    केवल संदर्भ कार्य के लिए विभिन्न संस्थानों के विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए शुल्क और सावधानी जमा संरचना निम्नलिखित है।

    संदर्भ पुस्तकें केवल संदर्भ के उद्देश्य के लिए हैं और ज़ेरॉक्स के लिए नहीं दी जा सकती हैं।

    1. छह महीने की अवधि तक बाहरी संकाय के लिए रु.500.00 का शुल्क लिया जाएगा।

    2. छह महीने की अवधि तक रिसर्च स्कॉलर्स के लिए रु.200 का शुल्क लिया जाएगा।

    3. एक महीने की अवधि तक संदर्भ कार्य के लिए रु.100.00 का शुल्क लिया जाएगा।

    4. सहयोग करने वाले विद्वानों और निदेशक द्वारा विशेष रूप से अनुमत उपयोगकर्ताओं को केवल संदर्भ के लिए अनुमति दी जाएगी।

  3. पीएचडी छात्रों के लिए नियम जो सीआईआईएल शैक्षणिक कर्मचारियों के तहत पंजीकृत हैं।

    नियम 3 (बी) के तहत उल्लिखित शुल्क संरचना पीएचडी छात्रों के लिए लागू होगी। उन्हें पुस्तकालय से किसी भी पुस्तक को उधार लेने की अनुमति नहीं होगी। इसके बजाय, उपयोगकर्ता अपने गाइड के माध्यम से किताबें प्राप्त कर सकते हैं। तदनुसार, सीआईआईएल शैक्षणिक कर्मचारी/अधिकारी को जारी की जाने वाली पुस्तकों की संख्या को जुलाई, 2007 से बारह पुस्तकों के बजाय बीस तक बढ़ाया जाता है.

  4. क्षतिग्रस्त पुस्तकों की लागत

    वापसी के समय क्षतिग्रस्त पाई गयी पुस्तकों के लिए उपयोगकर्ता को पुस्तक के मुद्रित मूल्य का 25% चुकाना पड़ेगा।

    उपरोक्त सभी श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं को उनकी अवधि भर के लिए आगंतुक कार्ड दिया जाएगा।

3) पुस्तकों और पत्रिकाओं को उधार लेना :

  1. शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य सामान्य रूप से एक महीने के लिए जारी की गई पुस्तक को रख सकते हैं। उनके पास एक समय में बीस से अधिक पुस्तकें (पत्रिकाओं और शैक्षिक सीडी सहित) नहीं हो सकती हैं। सभी सदस्य हर साल सितंबर माह के दौरान अपनी पुस्तकों/पत्रिकाओं का नवीनीकरण करेंगे।

  2. शिक्षक प्रशिक्षुओं और संस्थान के प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारी को दो सप्ताह की अवधि के लिए उनके नाम दो पुस्तकों को रखने की अनुमति है।

  3. निर्दिष्ट कारण के साथ पुस्तकालयाध्यक्ष की विशेष अनुमति के अलावा संदर्भ, ग्रेटिस और दुर्लभ पुस्तकों को पुस्तकालय से बाहर नहीं निकाला जा सकता है।

  4. पत्र और पत्रिकाओं को अकादमिक और प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा रात भर के लिए और सप्ताह के अंत में शाम 5.00 बजे से शाम 5.30 बजे पुस्तकालय बंद होने से पहले उधार लिया जा सकता है और अगले कार्य दिवस की सुबह इसे वापस लाया जाना चाहिए।

  5. उधारकर्ताओं को पुस्तकालय से संबंधित पुस्तकों को उप-उधार नहीं देना चाहिए।

  6. पुस्तकें नियत तारीख के बाद नवीनीकृत की जा सकती हैं, बशर्ते कि वे अन्य सदस्यों के लिए आवश्यक न हों। जब नवीनीकृत किया जाना हो तो पुस्तक को पुस्तकालय में लाना होगा।

  7. शैक्षणिक स्टाफ के सदस्यों को एक सप्ताह में पुस्तक वापस करनी चाहिए यदि कोई अन्य सदस्य इसे चाहता है और यदि शैक्षणिक सदस्य के पास वह पहले से ही दो सप्ताह तक रह चुकी है।

  8. किताबों की नई आवक हर पखवाड़े ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इन पुस्तकों का आरक्षण ऑनलाइन / व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है और एक सप्ताह की अधिकतम अवधि के लिए नई पुस्तकें आरक्षण के क्रम में सख्ती से जारी की जाएगी।

  9. कोई नई पुस्तक आम तौर पर पुस्तकालय से बाहर नहीं निकाली जाएगी जब तक कि इसे संसाधित नहीं किया जाता है।

  10. चार सप्ताह से अधिक के लिए छुट्टी पर जाने वाले सदस्य के पास उसके जाने से पहले सभी किताबें वापस कर देंगे।

  11. पुस्तकालय प्रत्येक वर्ष के सितंबर महीने में पुस्तकालय से जारी की गई सामग्रियों को वापस लाने के लिए एक अनुस्मारक भेजेगा और उन्हें पुनः जारी करेगा।

4) अंतर-पुस्तकालय ऋण सुविधाएं:

  1. पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं रहने वाली पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को सदस्यों द्वारा अनुरोध करने पर अन्य पुस्तकालयों से ऋण पर प्राप्त किया जाएगा। इस तरह की पुस्तकें प्राप्त करने की लागत का वहन संस्थान द्वारा किया जाएगा।

  2. पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकें और अन्य सामग्रियां जो अन्य संस्थानों द्वारा आवश्यक हैं, दो सप्ताह की अवधि के लिए उधार दी जा सकती हैं। इसमें शामिल खर्च किताबों को उधार लेने वाले संस्थानों द्वारा वहन किया जाएगा।

सूचना संसाधन

पचास वर्षों की अवधि में इस पुस्तकालय के संसाधनों में संदर्भ सामग्री, भाषा विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में विशेष सूचना संसाधनों का अधिग्रहण किया। पुस्तकालय संग्रह में प्रिंट, नॉन-प्रिंट, ई-संसाधन शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान औसत व्यय रु. 70 लाख है। पुस्तकालय को 1972-1975और 1977-79 के दौरान फोर्ड फाउंडेशन अनुदान के रूप में $ 48,000 और $ 40,000 प्राप्त हुए, जिससे पुस्तकालय को भाषा विज्ञान में महत्वपूर्ण व्यावसायिक पत्रिकाओं के पिछले संस्करणों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया और यह भाषा विज्ञान और भारतीय भाषाओं के अध्ययन में अपने मुख्य संग्रह का निर्माण कर सका। CIIL और उसके RLC पुस्तकालयों का कुल पुस्तक संग्रह दो लाख से अधिक है (स्कीमा 1 में दर्शायी गई भारतीय भाषाओं में 60% से अधिक) और इनमें 35,000 पिछले खंडों के साथ 500 जर्नल प्राप्त हैं।